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झारखंड भवन उपविधि कैलकुलेटर

रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या झारखंड के किसी भी शहर में आपके प्लॉट पर कितना बन सकता है, यहां देखिए: FAR, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक, ऊंचाई और मंज़िलें, झारखंड भवन उपविधि 2016 के हिसाब से।

नियम अक्टूबर 2026 तक अपडेटझारखंड के सभी शहरी निकायमुफ्त, साइन-अप की ज़रूरत नहीं

प्लॉट

बिल्डिंग

यह कैलकुलेटर कैसे काम करता है

  1. सड़क की चौड़ाई से झारखंड भवन उपविधि 2016 की Tables 15/16 में सही पंक्ति चुनी जाती है। उसी पंक्ति से FAR, ऊंचाई की सीमा और कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त तय होती है।
  2. शहरी निकाय की सीमा (Annexure III) FAR को और कम कर सकती है। जैसे, ज़्यादातर नगर परिषदों में 2.0 तक की इजाज़त है।
  3. ऊंचाई: टेबल की सीमा और 1.5 × (सड़क की चौड़ाई + आगे का सेटबैक), इन दोनों में से जो कम हो (cl. 40.1.1)।
  4. सेटबैक: आगे और पीछे का Table 8 से (प्लॉट की लंबाई के हिसाब से) और साइड का Table 9 से (प्लॉट की चौड़ाई के हिसाब से), 10 m, 13.3 m या 16.4 m ऊंची बिल्डिंग के लिए। 16.4 m से ऊपर हाई-राइज़ वाली टेबल लागू होती है।
  5. ग्राउंड कवरेज की सीमा 70% (235 m² तक का प्लॉट, 10 m तक ऊंचाई), 60% (1,000 m² और 16.4 m तक) या 50% (इससे बड़े या ऊंचे) है (cl. 37)। कमर्शियल बिल्डिंग में सीमा 50% है।

सड़क की चौड़ाई के हिसाब से FAR और ऊंचाई (झारखंड)

सड़क की चौड़ाईरिहायशी FARगैर-रिहायशी FARमंज़िल / ऊंचाई
12 ft (3.6 m) से कम1.2अनुमति नहीं7 m
12–16 ft (3.6–4.8 m)1.5अनुमति नहींG+2 / 10 m
16–20 ft (4.8–6.1 m)1.8अनुमति नहींG+2 / 10 m
20–25 ft (6.1–7.5 m)2.02.0G+4 / 16.4 m
25–30 ft (7.5–9.1 m)2.52.519.25 m
30–40 ft (9.1–12.2 m)2.52.5G+6 या S+5 / 23.1 m
40–60 ft (12.2–18.3 m)2.52.530 m
80 ft और उससे ज़्यादा (24.4 m+)3.03.0मास्टर प्लान के हिसाब से

गैर-रिहायशी इस्तेमाल के लिए कम से कम 9 m सड़क भी चाहिए, और ऑफिस के लिए 12.2 m (cl. 34.5)।

छोटा प्लॉट: आसान रास्ता

300 m² (लगभग 3,230 sq.ft) तक के प्लॉट पर G+2 और 10 m ऊंचाई तक के मकान cl. 10.8 वाला आसान रास्ता अपना सकते हैं। पूरी मंज़ूरी का इंतज़ार करने की जगह मालिक निर्माण से 60 दिन पहले Form-X नोटिस देता है। इस रास्ते में बेसमेंट की इजाज़त नहीं है।

कैलकुलेटर ये नियम भी जांचता है

  • 300 m² या उससे बड़े प्लॉट पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है।
  • हाई-राइज़ यानी 16.4 m या उससे ऊंची बिल्डिंग। इसके लिए कम से कम 1,000 m² का प्लॉट चाहिए; 13.3 m से ऊंची बिल्डिंग के लिए कम से कम 6.1 m चौड़ी सड़क चाहिए।
  • 15 m या उससे ऊंची बिल्डिंग हो, या किसी भी मंज़िल पर 500 m² से ज़्यादा एरिया हो, तो फायर NOC चाहिए।
  • 150 m² से ज़्यादा प्लिंथ एरिया वाले मकान में सोलर वॉटर हीटर ज़रूरी है।
  • बालकनी 0.9 m (सेटबैक 2–2.5 m) या 1.2 m (सेटबैक 2.5 m से ज़्यादा) तक निकल सकती है। 2021 के संशोधन में ये नियम बदले हैं, इसलिए नया टेक्स्ट ज़रूर देख लीजिए।

लोग अक्सर पूछते हैं

रांची में 20 ft सड़क पर कितनी मंज़िल बना सकते हैं?

20–25 ft (6.1–7.5 m) सड़क पर उपविधि FAR 2.0 और G+4 / 16.4 m तक की इजाज़त देती है। छोटे प्लॉट पर सेटबैक और ग्राउंड कवरेज की वजह से आमतौर पर इससे कम मंज़िलें बन पाती हैं। सही संख्या के लिए ऊपर अपना प्लॉट डालिए।

झारखंड में ग्राउंड कवरेज की सीमा क्या है?

235 m² तक के प्लॉट और 10 m तक ऊंची बिल्डिंग पर 70%, 1,000 m² तक के प्लॉट और 16.4 m तक 60%, और उससे ऊपर 50%। कमर्शियल बिल्डिंग को 50% मिलता है; ख़बरों के मुताबिक अप्रैल 2026 का एक संशोधन इसे 65% तक ले जाता है।

क्या छोटे मकान का नक्शा पास कराना ज़रूरी है?

300 m² तक के प्लॉट पर 10 m के अंदर G+2 के लिए, काम शुरू करने से 60 दिन पहले BPAMS पोर्टल पर लाइसेंसधारी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के ज़रिए Form-X नोटिस देना होता है।

स्रोत

  • झारखंड भवन उपविधि 2016 और संशोधन, नगर विकास एवं आवास विभाग (UDHD): udhd.jharkhand.gov.in
  • पूरे टेक्स्ट की प्रति: indiankanoon.org
  • ऑनलाइन मंज़ूरी: jhbpams.jharkhand.gov.in