UPS पेंशन कैलकुलेटर 2026
यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। रिटायरमेंट के दिन तक का हिसाब लगाकर देखिए कि हर महीने कितनी पेंशन बनेगी, परिवार को कितनी मिलेगी और एकमुश्त रकम कितनी होगी।
आपका आंकड़ा कैसे निकला
साल-दर-साल अनुमान
बेसिक पे आपकी भरी हुई दर से धीरे-धीरे बढ़ता है और DA हर साल माने गए पॉइंट से। असल में इंक्रीमेंट साल में एक बार (1 जनवरी या 1 जुलाई) लगता है, इसलिए असली आंकड़े सीढ़ी की तरह बढ़ेंगे।
UPS के नियम, संक्षेप में (अक्टूबर 2026 तक)
यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंदर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 24 अगस्त 2024 को मंज़ूरी दी, वित्तीय सेवा विभाग ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी की (F. No. FX-1/3/2024-PR) और यह 1 अप्रैल 2025 से PFRDA के 19 मार्च 2025 के UPS रेगुलेशन के तहत चल रही है। सर्विस से जुड़े मामले Central Civil Services (Implementation of UPS under NPS) Rules, 2025 से तय होते हैं, जो 2 सितंबर 2025 को अधिसूचित हुए।
- तय पेंशन (assured payout): 25 साल या उससे ज़्यादा क्वालिफ़ाइंग सर्विस पर, रिटायरमेंट से पहले के आख़िरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50%। फ़ॉर्मूला है ½ × P × Q/300, जहां P वह औसत है और Q महीनों में क्वालिफ़ाइंग सर्विस (ज़्यादा से ज़्यादा 300)।
- कम सर्विस: 10 से 25 साल के बीच पेंशन उसी अनुपात में मिलती है। 10 साल से कम पर तय पेंशन नहीं मिलती।
- न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की क्वालिफ़ाइंग सर्विस के बाद सुपरएन्युएशन पर ₹10,000 महीना, बशर्ते कॉन्ट्रिब्यूशन समय पर जमा हुए हों और कोई निकासी न की गई हो।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी, उसका 60%, क़ानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को।
- महंगाई राहत (DR): पेंशन और फैमिली पेंशन पर उसी दर से मिलती है जो सरकार पेंशनरों के लिए तय करती है (1 जनवरी 2026 से 60%)। यह तभी शुरू होती है जब पेंशन शुरू होती है।
- लंप सम: क्वालिफ़ाइंग सर्विस की हर पूरी छमाही पर, रिटायरमेंट की तारीख़ के मासिक वेतन (बेसिक + DA) का 1/10 हिस्सा। यह ग्रेच्युटी के ऊपर मिलता है और इससे तय पेंशन कम नहीं होती।
- फ़ाइनल विदड्रॉल: आप अपने कॉर्पस का 60% तक भी निकाल सकते हैं, पर तब पेंशन उसी अनुपात में घट जाती है।
- कॉन्ट्रिब्यूशन: आप बेसिक + DA का 10% देते हैं। सरकार भी 10% आपके खाते में डालती है और बेसिक + DA का करीब 8.5% एक पूल कॉर्पस में, जिससे गारंटी पूरी होती है।
- ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत मिलती है (DoPPW का 18 जून 2025 का OM)।
VRS और नौकरी छोड़ने के दूसरे तरीके
- 25 साल बाद VRS: पूरी तय पेंशन, उस तारीख़ से जब आप सामान्य रूप से रिटायर होते।
- 20 साल बाद VRS: अनुपात में पेंशन (सर्विस ÷ 25 × पूरी रकम), वह भी सामान्य रिटायरमेंट की तारीख़ से। लंप सम और 60% तक की निकासी VRS के समय ही ली जा सकती है।
- सज़ा के तौर पर अनिवार्य रिटायरमेंट: मिलने लायक पेंशन का दो-तिहाई से लेकर पूरी रकम तक।
- बर्खास्तगी, हटाया जाना या इस्तीफ़ा: तय पेंशन नहीं मिलती। आपका अपना कॉर्पस मिलता है।
- नौकरी के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता: परिवार UPS के फ़ायदे चुन सकता है, या CCS (Pension) Rules, 2021 या CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 वाली पुरानी तरह की फैमिली/एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन।
अब UPS कौन चुन सकता है
- पहले से NPS वाले कर्मचारी और पहले रिटायर हुए लोग: विकल्प 1 अप्रैल 2025 से खुला था और दो बार बढ़कर आख़िर में 30 नवंबर 2025 तक चला (DFS पत्र No. 11/14/2025-PR, 30 सितंबर 2025; PFRDA सर्कुलर, 6 अक्टूबर 2025)। अब यह बंद है। जिन्होंने विकल्प नहीं चुना, वे NPS में ही हैं।
- नई भर्ती: जॉइनिंग के 30 दिन के अंदर UPS चुन सकते हैं (Form A1)। नहीं चुना तो NPS में रहेंगे।
- वापस NPS में जाना: UPS वाले एक बार, सिर्फ़ एक तरफ़ से NPS में जा सकते हैं: सुपरएन्युएशन से कम से कम एक साल पहले, VRS से तीन महीने पहले, या इस्तीफ़े अथवा FR 56(j) रिटायरमेंट पर। उसके बाद UPS में लौटना नहीं हो सकता। स्विच के बाद सरकार 14% देती है और कोई तय पेंशन नहीं मिलती।
UPS पर टैक्स
टैक्स के नियम NPS जैसे ही हैं (CBDT का 2 जुलाई 2025 का स्पष्टीकरण, जो PFRDA के FAQ में दिया है): आपका 10% सेक्शन 80CCD(1) में और सरकार का 10% 80CCD(2) में कटौती योग्य है, और 8.5% पूल वाला हिस्सा वेतन में टैक्स नहीं होता। लंप सम सेक्शन 10(12AB) में और 60% तक का फ़ाइनल विदड्रॉल सेक्शन 10(12AA) में टैक्स-फ़्री है। मासिक पेंशन पर वेतन की तरह टैक्स लगता है; फैमिली पेंशन "अन्य स्रोतों से आय" में आती है।
UPS बनाम NPS
| बात | UPS | NPS |
|---|---|---|
| मासिक पेंशन | तय: आख़िरी 12 महीनों के औसत बेसिक का 50% (25+ साल), 10 साल से अनुपात में | कॉर्पस और खरीदी गई एन्युटी पर निर्भर; कोई गारंटी नहीं |
| न्यूनतम पेंशन | 10 साल बाद ₹10,000 महीना | कोई नहीं |
| महंगाई से बचाव | पेंशन पर महंगाई राहत (DR) | नहीं, जब तक एन्युटी में यह सुविधा न हो |
| फैमिली पेंशन | पेंशन का 60% | चुनी गई एन्युटी पर निर्भर |
| आपका कॉन्ट्रिब्यूशन | बेसिक + DA का 10% | बेसिक + DA का 10% |
| सरकार का कॉन्ट्रिब्यूशन | आपको 10% + पूल में करीब 8.5% | आपको 14% |
| रिटायरमेंट पर | लंप सम (हर छमाही पर 1/10) + 60% तक निकासी का विकल्प (पेंशन घटती है) | कॉर्पस का 60% तक टैक्स-फ़्री; कम से कम 40% से एन्युटी |
| बाज़ार का जोखिम | डिफ़ॉल्ट चॉइस रखें तो पूल कॉर्पस उठाता है | आप ख़ुद उठाते हैं |
जिन्हें हर महीने पक्की, महंगाई से जुड़ी आमदनी और परिवार के लिए पेंशन चाहिए, उनके लिए UPS ठीक है। रिटायरमेंट में लंबा समय बाकी हो और बाज़ार अच्छा चले तो NPS ज़्यादा दे सकता है, पर उसमें कुछ भी पक्का नहीं।
एक उदाहरण से समझिए
आख़िरी 12 महीनों का औसत बेसिक ₹80,000, क्वालिफ़ाइंग सर्विस 30 साल, DA/DR 60%:
- सर्विस 360 महीने, पर गिने जाएंगे 300। पेंशन = 0.5 × ₹80,000 × 300/300 = ₹40,000 महीना।
- 60% DR के साथ: ₹40,000 × 1.6 = ₹64,000 महीना।
- फैमिली पेंशन: 60% × ₹40,000 = ₹24,000 (DR के साथ ₹38,400)।
- लंप सम: 0.1 × (₹80,000 × 1.6) × 60 छमाही = ₹7,68,000।
इसी वेतन पर 18 साल की सर्विस हो तो: 0.5 × ₹80,000 × 216/300 = ₹28,800। औसत बेसिक ₹25,000 और सर्विस 12 साल हो तो फ़ॉर्मूले से ₹6,000 बनता है, इसलिए ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
8वां वेतन आयोग
कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस को मंज़ूरी दी। अध्यक्ष जस्टिस (रिटा.) रंजना प्रकाश देसाई हैं और रिपोर्ट के लिए 18 महीने मिले हैं। अक्टूबर 2026 तक न नया पे मैट्रिक्स आया है, न फ़िटमेंट फ़ैक्टर, न लागू होने की तारीख़। जब आएगा, तो आमतौर पर DA बेसिक में मिला दिया जाता है: बेसिक एकदम बढ़ता है और DA फिर लगभग शून्य से शुरू होता है। DR वाली पेंशन और लंप सम, दोनों बेसिक + DA की कुल रकम पर टिके हैं, इसलिए इस कैलकुलेटर का अनुमान इस पर ज़्यादा निर्भर है कि कुल वेतन कितना बढ़ता है, न कि बेसिक और DA में कैसे बंटता है। कहीं और दिखे 8वें वेतन आयोग के आंकड़ों को अनुमान ही मानिए।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
UPS में पेंशन की गणना कैसे होती है?
तय पेंशन = आख़िरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% × महीनों में क्वालिफ़ाइंग सर्विस ÷ 300। 25 साल या उससे ज़्यादा पर पूरा 50% मिलता है; 10 से 25 साल पर उसी अनुपात में। ऊपर से महंगाई राहत (DR) जुड़ती है।
20 साल की सर्विस पर UPS में कितनी पेंशन मिलेगी?
20 साल यानी 240 महीने, तो पूरी रकम का 240/300 = 80%, यानी औसत बेसिक का 40%। औसत बेसिक ₹60,000 हो तो ₹24,000 महीना और साथ में DR, ₹10,000 की न्यूनतम सीमा के साथ।
UPS में न्यूनतम पेंशन कितनी है?
कम से कम 10 साल की क्वालिफ़ाइंग सर्विस के बाद सुपरएन्युएशन पर ₹10,000 महीना, बशर्ते कॉन्ट्रिब्यूशन नियमित जमा हुए हों और कोई निकासी न की हो। इस पर भी DR मिलती है।
UPS का लंप सम कैसे निकलता है, और क्या इससे पेंशन घटती है?
सर्विस की हर पूरी छमाही पर, रिटायरमेंट की तारीख़ के मासिक बेसिक + DA का 1/10 हिस्सा। 30 साल की सर्विस यानी 60 छमाही, यानी एक महीने के वेतन का छह गुना। यह ग्रेच्युटी के अलावा मिलता है और इससे तय पेंशन नहीं घटती। पेंशन सिर्फ़ कॉर्पस के 60% तक वाले अलग फ़ाइनल विदड्रॉल से घटती है।
UPS में फैमिली पेंशन कितनी मिलती है?
कर्मचारी को जो पेंशन मिल रही थी उसका 60%, क़ानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को, DR के साथ। रिटायरमेंट के बाद हुई शादी वाले जीवनसाथी को यह नहीं मिलती।
क्या UPS पेंशन पर DA या महंगाई राहत मिलती है?
हां। केंद्रीय पेंशनरों के लिए तय दर से महंगाई राहत (1 जनवरी 2026 से 60%) पेंशन और फैमिली पेंशन पर जुड़ती है। यह पेंशन शुरू होने पर ही शुरू होती है, इसलिए VRS के बाद सामान्य रिटायरमेंट की तारीख़ से मिलती है।
क्या अब भी NPS से UPS में जा सकते हैं, या वापस NPS में?
पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए विकल्प 30 नवंबर 2025 को बंद हो गया; नई भर्ती वाले जॉइनिंग के 30 दिन के अंदर UPS चुन सकते हैं। UPS वाले सुपरएन्युएशन से एक साल पहले या VRS से तीन महीने पहले तक एक बार, एक तरफ़ से NPS में जा सकते हैं। उसके बाद UPS में लौट नहीं सकते।
क्या UPS पेंशन पर टैक्स लगता है?
हां, मासिक पेंशन पर वेतन की तरह और फैमिली पेंशन पर "अन्य स्रोतों से आय" की तरह टैक्स लगता है। रिटायरमेंट का लंप सम और कॉर्पस का 60% तक फ़ाइनल विदड्रॉल टैक्स-फ़्री है।
स्रोत
- केंद्रीय कैबिनेट, "Cabinet approves Unified Pension Scheme", 24 अगस्त 2024: pmindia.gov.in
- वित्तीय सेवा विभाग, UPS अधिसूचना F. No. FX-1/3/2024-PR, 24 जनवरी 2025, और जुड़े आदेश: financialservices.gov.in/beta/en/ups
- PFRDA, यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम FAQ (19 मार्च 2025 के रेगुलेशन, पेंशन फ़ॉर्मूला, एग्ज़िट, टैक्स): pfrda.org.in
- DoPPW, CCS (Implementation of UPS under NPS) Rules, 2025, अधिसूचना 2 सितंबर 2025: PIB रिलीज़
- DFS पत्र No. 11/14/2025-PR (30 सितंबर 2025) और PFRDA सर्कुलर PFRDA/2025/14/SUP-CG-SG/06 (6 अक्टूबर 2025), विकल्प की तारीख़ 30 नवंबर 2025 तक बढ़ी: Protean CRA
- 1 जनवरी 2026 से DA/DR 60%, 18 अप्रैल 2026 का कैबिनेट फ़ैसला: SCC Online रिपोर्ट
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस को मंज़ूरी, 28 अक्टूबर 2025: द ट्रिब्यून रिपोर्ट
आख़िरी बार जांचा गया: अक्टूबर 2026। नियम और DA की दरें बदलती रहती हैं; कोई फ़ैसला लेने से पहले अपने DDO/PAO से पक्का कर लीजिए।