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पार्किंग कैलकुलेटर: कितनी कार पार्किंग ज़रूरी है

बिहार या झारखंड भवन उपविधि के हिसाब से जानिए कि आपकी बिल्डिंग में कितनी पार्किंग देना ज़रूरी है, और देखिए कि आपके स्टिल्ट या बेसमेंट में असल में कितनी कारें आएंगी।

बिहार और झारखंड भवन उपविधिअक्टूबर 2026 तक अपडेट

पार्किंग के नियम, संक्षेप में

बिहार (बिहार भवन उपविधि 2014, Table 19)

  • रिहायशी, अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग और छोटे ऑफिस: कुल बिल्ट-अप एरिया का 25%
  • ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, IT, बाकी कमर्शियल और हाई-राइज़: 30%
  • मॉल, सिनेमा, मैरिज और बैंक्वेट हॉल: 35%
  • ग्रुप हाउसिंग में 15% पार्किंग मेहमानों के लिए रखनी होती है

झारखंड (झारखंड भवन उपविधि 2016, Table 19)

  • फ्लैट: हर फ्लैट पर 1 कार की जगह (10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 140 m² से बड़े फ्लैट पर 0.5), साथ में मेहमानों के लिए 15% और हर फ्लैट पर एक दोपहिया की जगह
  • ऑफिस: शहर के साइज़ के हिसाब से हर 200 / 150 / 100 / 75 m² पर 1
  • दुकानें: हर 200 / 100 / 100 / 75 m² पर 1
  • 5% पार्किंग जगहों पर EV चार्जिंग होनी चाहिए

सिर्फ़ पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टिल्ट और बेसमेंट दोनों राज्यों में FAR में नहीं गिने जाते।

स्रोत

  • बिहार भवन उपविधि 2014, Table 19: pmaa.bihar.gov.in
  • झारखंड भवन उपविधि 2016, Table 19: udhd.jharkhand.gov.in
  • आने-जाने के रास्ते समेत हर कार का एरिया: राष्ट्रीय मानक (BIS / मॉडल बिल्डिंग बायलॉज़)